एससी/एसटी कोर्ट सवाईमाधोपुर ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर व थानाधिकारी बौली, जिला सवाईमाधोपुर को दिये दलित पीडित रामकेश रैगर, परिवारजनो व गवाहों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश

AYUSH ANTIMA
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अलवर (श्रीराम इंदौरिया): दलित अधिकार केन्द्र जयपुर के निदेशक एडवोकेट सतीश कुमार के द्वारा न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण सवाईमाधोपुर में दलित पीडित रामकेश रैगर पुत्र रधुनाथ रैगर तथा अन्य, निवासी ग्राम रवासा, पुलिस थाना बौंली, जिला सवाई माधोपुर के साथ आपराधिक षंडयत्र रचकर, पीडित की कब्जाशुदा भूमि पर अतिक्रमण करने, सामूहिक प्राण घातक हमला कर गम्भीर मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में पुलिस थाना पुलिस थाना बौंली, जिला सवाई माधोपुर में दर्ज प्रकरण पर उक्त न्यायालय में 1 जुलाई 2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर पीडित परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये न्यायाधीश विशिष्ठ न्यायालय अनु./जजा.(अ.नि.) प्रकरण सवाईमाधोपुर ने समस्त तथ्यो, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये 01 जुलाई 2025 को संबधित थानाधिकारी पुलिस थाना बौली, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को निर्देश दिये गये कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 10 व 15 ए के तहत दलित पीडितो, पीडित परिवारजन तथा गवाहान को समुचित पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा इस सम्बन्ध में न्यायालय को भी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये।
उल्लेखनीय है कि 12/06/2025 को दिन के साढ़े तीन बजे पीडित एवं पीडित के परिवारजन पर आरोपी लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण, देवनारायण पुत्र कल्याण, छैलबिहारी पुत्र लक्ष्मीनारायण, लखन पुत्र लक्ष्मीनारायण, गीला गर्जर पुत्र छैलबिहारी, रामराय पुत्र घासी, अंग्रेज पुत्र घासी, केदार पुत्र लाला, हिम्मत सिंह पुत्र रामकल्याण, पायलेट पुत्र लाला, श्योजीराम पुत्र भूरा, बद्री लाल पुत्र प्रभू, पृथ्वीराज पुत्र मोहन लाल, सुमेर पुत्र मोहन लाल, आशाराम पुत्र रामकुंवार, रामप्रसाद पुत्र रामकुंवार, सहजराम पुत्र रामकुंवार, बलराम पुत्र प्यारसिंह, दिनेश पुत्र श्योनारायण, पुखराज पुत्र जगन्नाथ, रामावतार पुत्र पुखराज, मानसिंह पुत्र जगनलाल, हंसराज पुत्र देवनारायण जाति गुर्जर तथा अन्य निवासीयान रवासा द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रचकर जान से मारने के आशय से हाथो में पत्थर, लाठियां, सरिये व हथियार लेकर, घर में अवैध रूप से प्रवेश कर सामूहिक प्राणघातक हमला कर दिया गया। उक्त प्रकरण के दौरान पीडित परिवार द्वारा विरोध किया तो आरोपियों द्वारा दलित पीडितो को ढेड, चमारों जैसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये पीडितों पर हथियारो, लाठी एंव पत्थर से प्राण 
घातक हमला कर गम्भीर रूप से मारपीट की गई। उक्त प्रकरण में पीडित द्वारा 12 जून, 2025 को पुलिस थाना बौंली, जिला सवाई माधोपुर में नामजद आरापियो के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 0198/2025 अन्तर्गत धारा 189 (2), 115 (2), 333, 125, 351 (2), 351 (3), 325 बी.एन.एस. 2023, व 3 (1)(आर), 3(2) (एस), अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, मे पंजीबद्व करवाया गया। प्रथम सूचना दर्ज होने के पश्चात गुर्जर समुदाय के आरोपियों द्वारा दलित परिवार को जान से मारने एंव बाडे पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है जिसके कारण से दलित पीडित व पीड़ित परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये एससी/एसटी कोर्ट, सवाईमाधोपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुरक्षा की मांग की गई। घटना की गम्भीरता व पीडित परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये माननीय न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाते हुये पीडित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर व थानाधिकारी बौली, जिला सवाईमाधोपुर को आदेश जारी किये गए हैं।
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