झुंझुनू (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): तहसील चिड़ावा के ग्राम नरहड में कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 276 रकबा 8.29 हैक्टेयर व खसरा नं. 1512 रकबा 1.16 हैक्टेयर में न्यायालय सहायक कलेक्टर चिडावा द्वारा 14.08.2024 को पारित निर्णय की पालना के लिए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का नरहड राहुल सिंह द्वारा गम्भीर लापरवाही की गई है। जिस पर जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में जांच उपरान्त राहुल सिंह पटवारी हल्का नरहड तहसील चिडावा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 सीसीए में कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये निलम्बित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय भूमि से सम्बन्धित नामानाकरण दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राजकीय भूमि नामान्तकरण परामर्श समिति (GLMAC) का गठन किया गया है। जिसमें उक्त प्रकार के नामान्तकरण दर्ज करते रामय जिला कलक्टर की ई-धरती आईडी पर नामान्तकरण पदर्शित होते है। जिन पर उक्त कमेटी द्वारा बैठक में निर्णय पारित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण आनलाईन वापिस पटवारी की आईडी पर भेजा जाता है। ग्राम नरहड़ में कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 276 रकबा 8.29 है. व खसरा नं. 1512 रकबा 1.16 है. में राजकीय भूमि नामान्तकरण परामर्श समिति (GLMAC) की बैठक 04. 11. 2025 में पारित निर्णय अनुसार प्राप्त आवेदन को निरस्त करते हुये तहसीलदार चिडावा को अपील/नो अपील के निर्णय हेतु सक्षम स्तर पर मिजवाने बाबत लिखा गया था। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बैठक के निर्णय अनुसार नामान्करण को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात उका भूमि में नामान्तकरण हेतु पुनः 13.03.2026 को पटवारी द्वारा दर्ज किया जाकर (GLMAC) के समक्ष पेश नहीं हो। इस सम्बन्ध में जान बुझकर आनलाईन पोर्टल पर गलत ऑपशन का चयन कर सीधे नायब तहसीलदार की आईडी पर फोरवर्ड किया जाकर राजकीय भूमि नामांतरण परामर्श समिति की अवहेलना कर गम्भीर लापरवाही, निर्देशों की अवहेलना एवं राज्य हित के विपरित कार्य किया जाकर राजकीय भूमि का निजी व्यक्तियों के पक्ष में नामान्तकरण प्रक्रिया विरुद्ध किया गया। गौरतलब है कि राजकीय भूमि नामान्तकरण परामर्श समिति (GLMAC) जिला स्तर पर एक Advisory समिति है। जिसमें जिला कलक्टर अध्यक्ष, अति० जिला कलक्टर सदस्य, उपविधि परामर्शी सदस्य तथा प्रमारी अधिकारी भू-अभिलेख सदस्य सचिव होते है।
नरहड पटवारी राहुल सिंह निलंबित: राजकीय भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने में लापरवाही करने पर हुआ निलंबन
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July 01, 2026
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