बीकानेर (मुकेश रामावत): उत्तराधिकार से जुड़े एक अहम मामले में बीकानेर जिला न्यायालय ने मृतक के वारिसों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक के बैंक लॉकर और बचत खाते में जमा राशि पर वारिसों को अधिकार देते हुए प्रशासन पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अश्वनी विज की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के इस निर्णय से मृतक के परिजनों को लंबे समय से अटकी हुई संपत्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बैंक लॉकर और खातों से जुड़े ऐसे मामलों में प्रशासन पत्र जारी होने के बाद वारिस आसानी से क्लेम कर सकते हैं।