झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत स्वरोजगार के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों के ऋण आवेदन पत्र मांगे गये है। इस योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों के समुह (ग्रुप बेस) के आधार पर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, डेयरी, किराणा दुकान, मोबाईल रिपेयरिंग, जनरल स्टोर, फल-सब्जी और रेडिमेन्ट गारमेन्ट इत्यादि के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक अरविन्द कुमार ओला ने बताया कि ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त ईकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000/- जो भी कम हो अनुदान दिया जावेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से होना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से पंचायत समिति व शहरी क्षेत्र से नगरपरिषद या नगरपालिका के माध्यम से या अनुजा निगम झुंझुनू में सीधे ही आवेदन कर सकते है। इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को बैकों द्वारा दिये गये मुद्रा ऋण में भी अनुदान देय है।
अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा अनुदान
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July 24, 2026
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