मैटरनिटी लीव पर महिला शिक्षकों को तुरंत ट्रांसफर से राहत, अवकाश बाद 5 दिन में कार्यमुक्ति

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर (मुकेश रामावत): राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वरिष्ठ अध्यापकों और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के हालिया तबादला आदेशों को लेकर नया स्पष्टीकरण जारी किया है। निदेशालय के अनुसार 8 और 10 जुलाई 2026 को जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों में सभी कार्मिकों को आदेश की तिथि से 10 दिन के भीतर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब मैटरनिटी लीव पर चल रही महिला कार्मिकों के लिए अलग नियम लागू होगा। निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो महिला शिक्षक या अनुदेशक अभी प्रसूति अवकाश पर हैं, उन्हें छुट्टी के दौरान कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसी महिला कार्मिकों को अवकाश समाप्त होने के बाद जब वे अपने वर्तमान स्कूल में जॉइन करेंगी, तब 5 दिन के अंदर स्थानांतरण आदेश के अनुसार कार्यमुक्त करना होगा। निदेशालय ने साफ किया कि तबादला आदेशों की बाकी सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

*मुख्य बातें*

- 8 और 10 जुलाई को जारी हुए थे तबादला आदेश।
- सामान्य स्थिति में 10 दिन में कार्यमुक्ति जरूरी। 
- मैटरनिटी लीव वाली महिलाओं को तुरंत कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
- अवकाश खत्म होने के बाद कार्यग्रहण पर 5 दिन में रिलीव करना होगा।
- अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

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