शाहपुरा/जयपुर: शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अब बिना फायर एनओसी संचालित होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, कोचिंग, लाइब्रेरी, बैंक और कॉम्प्लेक्स पर गाज गिरेगी। नगर परिषद ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सीज करने की तैयारी शुरू कर दी है।
*एएफओ की हुई नियुक्ति, जयपुर जाना नहीं पड़ेगा*
नगर परिषद में फायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए सहायक अग्निशमन अधिकारी (एएफओ) कृष्ण कुमार यादव की नियुक्ति की गई है। अब फायर एनओसी के लिए जयपुर जाने का झंझट खत्म हो गया है। सभी औपचारिकताएं शाहपुरा नगर परिषद से ही पूरी होंगी।
*चंदवाजी से अजीतगढ़ तक दायरा*
शाहपुरा नगर परिषद का फायर एनओसी क्षेत्राधिकार चंदवाजी, रायसर, मनोहरपुर से लेकर अजीतगढ़ तक रहेगा। इस पूरे क्षेत्र में बिना फायर एनओसी चल रहे संस्थानों पर नगर परिषद कार्रवाई करेगी।
*इन पर होगी कार्रवाई*
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, बैंक, मैरिज गार्डन और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर सीज किया जाएगा। नगर परिषद प्रशासन ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फायर सुरक्षा मानकों को पूरा कर एनओसी प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके और कार्रवाई से बचें।