निवाई (लालचंद माली): वर्ष 2018 में निवाई थाना क्षेत्र में हुए प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय टोंक ने सात आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। उक्त मामले में एक युवक की आंख की रोशनी स्थायी रूप से चली गई थी। पीठासीन अधिकारी आरती माहेश्वरी ने आरोपी परशुराम, विष्णु, श्रीराम, रमेश, फेलीराम, ओमप्रकाश एवं पप्पूलाल को विभिन्न धाराओं में दोषी माना है। विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने बताया कि 10 जनवरी 2018 को परिवादी कैलाश ने निवाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने साथियों के साथ सुरेश के कुएं की ओर जा रहा था, तभी आरोपियों ने रास्ता रोककर लाठी, तलवार व बंदूक से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान परशुराम ने बंदूक से फायर किया, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। अन्य लोगों को भी चोटें आई थीं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डि़त किया है।
हत्या के प्रयास मामले में 7 दोषियों को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए का किया जुर्माना
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June 09, 2026
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