झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विभागीय नियमानुसार पेंशनर को वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जिले में कुल 284259 पेंशनर्स है, जिनमें से अभी तक 244448 (85.99 प्रतिशत) का वार्षिक भौतिक सत्यापन हुआ है तथा 39811 पेंशनर्स अभी भी वार्षिक सत्यापन से लंबित है। सत्यापन करवाने के लिए पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर बायोमैट्रिक के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। इसके अतिरिक्त पेंशनर Rajssp Mobile App के माध्यम से अपने मोबाईल पर भी फेस रिकॉग्निशन के आधार पर वार्षिक सत्यापन कर सकता है। बायोमैट्रिक अथवा फेस रिकॉग्निशन के आधार पर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर द्वारा अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी होता है) के कार्यालय में जाकर अपने पीपीओ में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है। पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर पर उनके आधार से जुडे मोबाईल नंबर पर ओटीपी से सत्यापन का भी प्रावधान है। ऐसे पेंशनर्स जिनके पीपीओ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वे अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में पेंशन संबंधी दस्तावेज के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे विशेष योग्यजन पेंशनर्स जिनके UDID कार्ड नहीं बने हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से UDID कार्ड के लिए आवेदन करें तथा UDID रजिस्ट्रेशन नंबर ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपडेट करावें। जनाधार में UDID रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट होने के पश्चात पेंशनर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकता है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में विभाग द्वारा पेंशनर की पेंशन राशि का भुगतान रोका जा सकता है, इसलिए सभी असत्यापित पेंशनर्स अविलम्ब अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। विभाग के उपनिदेशक डॉ.पवन पूनिया ने बताया कि झुंझुनूं जिले में 11612 पेंशनर ऐसे है, जिनके पीपीओं में अभी भी बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का खाता नं. अपडेट है, जिसके कारण उनकी पेंशन के बिल निदेशालय स्तर से प्रोसेस नहीं हो रहे है। अतः ऐसे पेंशनर अपने जन आधार में नए खाता नम्बर अपडेट करवाये एवं जन आधार में अपडेट होने के बाद पेंशनर स्वीकर्ता अधिकारी (SDO या BDO) से या जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उपस्थित होकर अपने पीपीओं में भी OTP से अपडेट करवाये ताकि पेंशनर को पेंशन का लाभ नियमित प्रदान हो सके।
सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर रूक जाएगी पेंशन
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February 23, 2026
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