बीकानेर: पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों के मध्य समन्वय बैठक का आयोजन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एडीएम सिटी ने केस डायरियों को समय पर भिजवाने एवं वांछित रिकार्ड, एक्सरे रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा। साथ ही कहा कि गवाह अगर नहीं मिले तो तामीलकर्ता उसका स्थायी पता, मोबाइल नंबर अंकित करके लाए अन्यथा नया पता बाबत अधिक समय लगता है और कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होता है।अन्वेषण के दौरान मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से जब्त किए जाएं। इससे पहले डीएलआर श्रीमती हिमांशु भाटिया ने बताया कि जमानत प्रकरणों में तलब की जाने वाली केस डायरियों में संबंधित अभियुक्त का अन्य आपराधिक रिकार्ड संलग्न नहीं होने, केस डायरियों में एक्स रे रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट भी प्रायः सलग्न नहीं होने तथा केस डायरियां समय पर प्राप्त नहीं होने से अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल जाता है। साथ ही बताया कि एडीपीएस और पोक्सो जांच अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाए। पोक्सो में मेडिकल करवाए। 161 के बयान की सीडी साथ में लगा कर भेजे। साथ ही भाटिया ने बताया कि तामीलकर्ता द्वारा गवाह से पूर्ण पता नहीं मिला, नये पते की रिपोर्ट करके लाते है। धोखाधड़ी और गबन के प्रकरणों में अन्वेषण के दौरान मूल दस्तावेज जब्त नहीं किये जाते है। साथ ही बताया कि अभियोजन अधिकारी द्वारा कुछ प्रकरणों में मालखाने के तहत हथियार/वस्तु आदि न्यायालय में प्रस्तुत करवाकर साक्ष्य नहीं करवाया जाता है। जिसका लाभ अभियुक्त को मिल जाता है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ममता सारस्वत, विशिष्ठ लोक अभियोजक पोक्सो शिवचंद भोजक व चतुर्भुज सारस्वत, अतिरिक्त लोक अभियोजक शिव शंकर स्वामी, राजपाल सिंह राठौड, रघुवीर सिंह राठौड़, बृजलाल चाहर, लोक अभियोजक राधेश्याम सेवग, सहायक लोक अभियोजक हरीश कुमार, बसंत कुमार मोहता, राजाराम बिश्नोई, सोहन नाथ सिद्ध समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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