कोटपूतली (रमेश बंसल मुन्ना): कोटपूतली कर सलाहकार संघ की बैठक बुधवार को अध्यक्ष एड.अशोक कुमार बंसल की अध्यक्षता में राजमार्ग स्थित आरटीएम होटल में आयोजित की गई। जिसमें आयकर, वस्तु एवं सेवाकर से सम्बन्धित नये नियमों एब नये कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। संगठन के प्रवक्ता एड.अविनाश तिवाड़ी ने बताया कि आयकर नियमों ये धारा 80 सी एवं 80 डी में मकान किराया भत्ता, शिक्षा एवं गृह ऋण ब्याज सहित कई अन्य कौतियों के विवरण आयकर रिटर्न में भरने होगें। पिछले कई वर्षों से कई करदाता बिना वैध दस्तावेज एवं गलत जानकारी देकर कटौतियों का लाभ उठाते आये है। जिससे गलत रिफन्ड एवं चोरी की घटनायें बढ़ी है। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने फार्म -1 और फार्म-4 में कई अहम बदलाव किये हैं। धारा 80 सी के लिए निदेश की रसीदो के नम्बर, खाता नम्बर, पॉलिसी नम्बर तथा धारा 80 डी के लिए स्वास्थ्य बीमा से सम्बन्धित जानकारी जैसे कम्पनी का नाम व पॉलिसी संख्या आदि की जानकारी देनी होगी। संगठन के सचिव राहुल अग्रवाल ने वस्तु एवं सेवाकर के फॉर्म जीसटी आर-1 में हुये बदलावों को बताया कि जीसटी अधिनियम को अधिक पारदर्शी और डेटा आधारित बनाने के लिए जीएसटी आर-2 में टेबल नं.-13 को अनिवार्य कर दिया गया है। जिसे बिना भरे जीएसटीआर-2 फाईल नहीं होगा। जिसमें यह बताना होगा कि किस सिरियल नम्बर तक इनवाइस जारी किये गये है तथा कुल कितने इनवाइस कैंसिल किये गये है। संगठन प्रवक्ता एड.अविनाश तिवाड़ी ने बताया कि फॉर्म जीएसटीआर-1 में व्यापारियों को अब बी टु बी पंजीकृत व्यापारी और बी टु सी अपंजीकृत व्यापारी को दी गयी सप्लाई के लिए अलग-अलग एचएसएन कोड लगाकर दिखाना होगा तथा एचएसएन कोड के अनुसार आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी में कितनी राशि वसूल की गयी है यह सब अलग-अलग बताना होगा। मिटिंग में नये सदस्य के रूप में सीए अविनाश गर्ग व सीए नटवर शर्मा को जोड़ा गया। संस्था के कोषाध्यक्ष अमित बंसल ने आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। संचालन कृष्ण कुमार सैनी ने किया। इस दौरान अशोक कुमार बंसल, राहुल गुप्ता, अविनाश तिवाड़ी, कृष्ण कुमार सैनी, अमित बंसल, कुलदीप गर्ग, मनीष मित्तल, अविनाश गर्ग, नटवर शर्मा, राहुल अग्रवाल समेत अन्य मौजूद रहे।
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