वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर्स का पेंशन भुगतान रोका जा सकता है: बचनेश अग्रवाल

AYUSH ANTIMA
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कोटपूतली (रमेश बंसल मुन्ना): सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा वर्ष 2025 हेतु वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 31 मई की गई है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बचनेश अग्रवाल ने बताया कि कलेण्डर वर्ष 2025 के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ की गई है। अब तक 88.93 प्रतिशत पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन का कार्य सम्पन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि सत्यापन को शत प्रतिशत पूर्ण करने के लिये सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक सेवा संस्थाओं/कार्यकर्ताओं, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/ अध्यनरत विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से घर-घर विशेष अभियान चलाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य 31 मई तक शत-प्रतिशत करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर्स के माह जून, 2025 (देय माह जुलाई, 2025) के बाद पेंशन भुगतान रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिये पेंशनर द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression- Biometrics) से करवाया जा सकेगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एन्ड्राइड मोबाइल एप (Rajasthan Social Pension and Aadhar Face RD) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया द्वारा किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पेंशन पोर्टल पर लॉगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उक्त पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उक्त सत्यापन की प्रक्रिया से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर के व्यक्तिश: उपस्थित होने पर उनके दस्तावेजों की जांँच के आधार पर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के कुल 02,14,977 असत्यापित पेंशनर्स द्वारा वर्ष 2025 हेतु सत्यापन कराने पर स्वत: सत्यापित होगें। इन्हें वर्ष 2024 के लिए पृथक से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2022 से अब तक विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों में अपात्र पेंशनर्स के पी.पी.ओ. निरस्त करने तथा पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर पेंशन निरस्त की गई हो तो अनुमोदन कर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर से पेंशन पुन: प्रारम्भ करवाई जावें। जिलेवार असत्यापित पेंशनर की सूची पेंशन पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

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