खाद्य सुरक्षा जांच में 4 दुकानों के सैंपल असुरक्षित, विभाग करेगा परिवाद दायर

AYUSH ANTIMA
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 बानसूर (रमाकान्त शर्मा): शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की जांच में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 27 फरवरी से 5 मई तक चले इस अभियान में जिले भर से 286 नमूने एकत्र किए। इनमें 108 नियमित और 178 निगरानी नमूने शामिल थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा व नेहा शर्मा की टीम ने बानसूर क्षेत्र से किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, मावा प्लांट और आइसक्रीम स्टोर से नमूने लिए। अब तक प्राप्त 60 नमूनों की रिपोर्ट में से 22 नमूने अवमानक और असुरक्षित पाए गए हैं। बानसूर में इन्द्रमाला बाबूलाल, प्रिंस मावा पनीर भंडार, अवाना मिष्ठान भंडार व हमीरपुर स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। विभाग इन दुकानों के खिलाफ परिवाद दायर करेगा। आपकों बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार अवमानक उत्पादों के लिए 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामले में न्यायालय 6 महीने से 3 साल तक की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

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