दलित अधिकार केन्द्र के जांच दल ने दलित पीडित परिवार से मुलाकात कर घटना से सम्बन्धित जुटाये महत्वपूर्ण साक्ष्य

AYUSH ANTIMA
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अलवर: दलित अधिकार केन्द्र के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 4 जुलाई 2026 को दलित 15 वर्षीय किशोर का दबंग गुर्जर जाति के आरोपियों द्वारा अपहरण कर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में पीडित परिवार से मिलकर घटना से सम्बन्धित तथ्यात्मक साक्ष्य जुटायें। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व दलित अधिकार केन्द्र के मुख्य कार्यकारी डॉ.हेमन्त कुमार मीमरौठ एडवोकेट, मांगीलाल बैरवा एमआईएस समन्यवक दलित अधिकार केन्द्र जयपुर, दौसा जिले की जिला समन्वयक एडवोकेट सुनीता बैरवा, दलित अधिकार केन्द्र करौली से जिला समन्वयक मीठालाल जाटव, दलित अधिकार केन्द्र सवाई माधौपुर से जिला सह-समन्वयक सुरज्ञान बैरवा ने किया। जांच में सामने आया कि परिवार में कमाने वाला कोई नही होने के कारण दलित 15 वर्षीय किशोर गुलाब बाग करौली में सेठ की एक दुकान पर मजदूरी कर अपनी मॉ व भाई बहिनों का पालन पोषण करता आ रहा था, वह रोजाना की तरह 28 जून को सेठ की दुकान से मजदूरी कर सांय 6 बजे अपने घर आ रहा था कि रास्ते में आरोपी अभिषेक पुत्र वेदप्रकाश गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा गुडला जिला करौली व अन्य 3-4 साथी उनमें एक आरोपी सरकारी विद्यालय में टीचर है, पीडित दलित नाबालिग बच्चे को शिफ्ट गाडी में जबरण डालकर अपहरण कर पांचना बांध के पास जंगल में ले गये और वहां ले जाकर गाडी से नीचे उतारकर आरोपी अभिषेक गुर्जर ने दलित नाबालिग से जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि साले चमार तू पैसा नही लाया, तेरे सेठ की दुकान से, दलित किशोर ने कहा कि मैं क्यू पैसे लाउगा, इस बात से नाराज होकर एक आरोपी ने लाठी- डंडों व लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया व उल्टा लटकाकर और उपर उठा और नीचे पटककर बेरहमी से मारपीट कर अपमानित किया। उनमें से एक आरोपी ने सारी घटना की वीडियो बना ली और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी कि साले चमार पैसे नही लाया तो तुझे जान से मार देंगे। दलित पीडित किशोर ने हाथ जोडकर छोडने की गुहार लगाई लेकिन आरोपी बेरहमी से मारते पीटते रहे। बडी मुश्किल से दलित पीडित किशोर को छोडा, इसके बाद आरोपी दलित किशोर को रात करीबन सवा 9 बजे सब्जी मण्डी करौली में छोडकर भाग गये। पीडित किशोर वहां से जैसे तैसे डरा सहमा हुआ 9ः30 बजे घर पहुॅचा और अपने साथ हुई बेरहमी से मारपीट की घटना के बारे में अपनी मॉ को बताया। इसके बाद पीडित की मां पीडित किशोर को साथ लेकर 10ः30 बजे पुलिस थाना कोतवाली पहुॅची लेकिन वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने पहले ईलाज कराने की बात कहकर भेज दिया और एफआईआर दर्ज नही की। इसके बाद पीडिता अपने बेटे को सरकारी अस्पताल करौली में भर्ती करवाकर ईलाज करवाया गया। इसके बाद पीडिता ने नामजद आरोपी अभिषेक जाति गुर्जर व अन्य 3-4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली करौली में एफआईआर संख्या 218/30.06.2026 अन्तर्गत धारा 189(2),115(2) 126(2) 137(2), 303(2), बी.एन.एस. 2023 एवं (1)(r) 3 (1)(s) 3(2)(va) एससी./एसटी एक्ट, में दर्ज करवाही गई तथा आरोपियों ने सोशियल मीडिया पर घटना का तेजी से वीडियो वायरल होने पर लोगों को दलित किशोर के साथ बेरहमी से मारपीट करने का लोगों को पता चला और इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, इसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी घटना में सलिप्त अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नही किया गया है।
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