यदि परिवादी पत्रकार हैं, तो खबर में इस तथ्य को शामिल करते हुए इसे इस तरह लिखा जा सकता है

AYUSH ANTIMA
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गुढ़ा (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): गुढ़ा थाना क्षेत्र के काकराना गांव में पंचायत भवन में शिविर की कवरेज करने पहुंचे एक पत्रकार के साथ कथित मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार, काकराना निवासी पत्रकार सुमेर सिंह तंवर 22 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे पंचायत भवन में आयोजित शिविर की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान गांव के मतादीन दायमा वहां पहुंचे और कथित रूप से उनका मोबाइल व आधार कार्ड छीन लिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी।गुढ़ा थाना पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126(2), 351(2), 352 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) व 3(2)(va) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है।
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