रानीवाड़ा/जालौर (महेन्द्र देवासी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरडी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। शिविर में पीएलवी चन्दुलाल भील ने बाल विवाह रोकथाम विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान विद्यार्थियों को नालसा के टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई। साथ ही फ्रॉड ऑनलाइन गेमिंग, अनजान कॉल, मैसेज, लिंक और ओटीपी से सतर्क रहने के संबंध में भी जागरूक किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में मातृ स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाई, प्रवासन और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच जैसी जनसंख्या संबंधी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेन्द्र कुमार यादव, अध्यापक फगलुराम काबावत, पुखराज परमार, ईश्वर लाल, पिंकी बैरवा सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे ! कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर करने की आवश्यकता जताई।
डेरडी स्कूल में हुआ विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को बाल विवाह और साइबर फ्रॉड से बचाव के दिए टिप्स
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July 11, 2026
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