दवा विक्रय में अनियमितता पर चार मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित, 15 जुलाई से प्रभावी होंगे निलंबन आदेश

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): जिले में औषधि विक्रय व्यवस्था को पारदर्शी एवं नियम सम्मत बनाए रखने के उद्देश्य से औषधि नियंत्रण विभाग ने चार मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके औषधि अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। निलंबन के आदेश 15 जुलाई से प्रभावी होंगे। सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में संचालित दवा विक्रय प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण एवं अभिलेखों की जांच की जाती है। हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर दवा विक्रय संबंधी नियमों के उल्लंघन एवं विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। इसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ए जेड बी डिस्ट्रीब्यूटर्स, झुंझुनूं, न्यू गुरुकृपा मेडिकल स्टोर, झुंझुनूं, स्वास्तिक मेडिकल स्टोर, पिलानी तथा रामजी मेडिकल, पचेरी कला के औषधि अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों पर जारी निलंबन आदेश 15 जुलाई 2026 से लागू होंगे। अनूप रावत ने कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पालना प्रत्येक दवा विक्रेता के लिए अनिवार्य है। मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण दवा विक्रय में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी दवा विक्रेताओं से अपील की कि वे औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं अभिलेख संधारण से संबंधित सभी प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें। विभाग द्वारा आगे भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रखे जाएंगे, ताकि आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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