मनरेगा कार्यस्थल पर बाल विवाह व घरेलू हिंसा संबंधी कानूनी जानकारी दी

AYUSH ANTIMA
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रानीवाड़ा/जालौर (महेंद्र देवासी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तथा तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में बोगरड़ी नाड़ी, हीरपुरा स्थित मनरेगा कार्यस्थल पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। शिविर में पीएलवी फौजाराम परिहार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना-2022, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन तथा साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी कॉल, संदेश, लिंक एवं ओटीपी साझा करने से बचने की सलाह दी।
इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी महेशचंद मीणा, मनरेगा मेट मसराराम, पन्नाराम परमार सहित बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए आवश्यक बताते हुए ऐसे शिविरों के नियमित आयोजन की आवश्यकता जताई।

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