रामपुरा मनरेगा कार्यस्थल पर विधिक जागरूकता शिविर, बाल विवाह व साइबर ठगी से बचाव की दी जानकारी

AYUSH ANTIMA
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रानीवाड़ा/जालौर (महेंद्र देवासी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में ग्राम रामपुरा स्थित मनरेगा कार्यस्थल (नाड़ी खुदाई) पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करना था। शिविर में पीएलवी फौजाराम परिहार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर होने वाली ठगी, फर्जी कॉल, संदेश, लिंक और ओटीपी साझा करने से बचने के प्रति लोगों को जागरूक किया तथा साइबर अपराधों से सतर्क रहने की अपील की। शिविर में मनरेगा मेट माधाराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए आवश्यक बताते हुए ऐसे शिविर नियमित आयोजित करने की आवश्यकता जताई।

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