जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): प्रदेश सहित जिले में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल को निकटतम चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाने वाले मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है और प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ.मनीष मित्ताल ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल को निकटतम चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाने वाले मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है और उसे इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति होती है। घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का होने पर गुड सेमेरिटन को 10,000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। घायल के सामान्य श्रेणी के होने पर केवल प्रशस्ति पत्र देय है। एक से अधिक गुड सेमेरिटन होने पर पुरस्कार राशि व प्रशस्ति- पत्र समान रूप से विभाजित किया जाता है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत आमजन सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में देरी ना करें और मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत एक अच्छे मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) होने का दायित्व निभाएं। उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस, 1033 एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी, पीसीआर व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और घायलों के सगे संबंधियों को योजना में लाभ देय नहीं होगा।