पीएम अजय योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से स्वरोजगार के ऋण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

AYUSH ANTIMA
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रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जालोर द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के बेरोजगार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे बेरोजगार अनुसूचित जाति के परिवारों व व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक भगवाना राम चौधरी ने बताया कि पीएम अजय योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न कार्य जैसे- ग्रामीण पोप, शहरी पोप, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उन्नत नस्ल गाय, भैंस व बकरी, व्यक्तिगत पम्प सेट एवं मुद्रा योजना शहरी व ग्रामीण योजना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना में नियमानुसार इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान राशि 50 हजार रूपये स्वीकृत की जायेगी। योजना की पात्रता के तहत आवेदक अनुसूचित वर्ग का होना चाहिए व आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। आवेदक जालोर जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक पर बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पीएम अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के सभी इच्छुक व्यक्ति स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन पत्र परियोजना अनुजा निगम, जिला कलेक्ट्रेट जालोर अथवा संबंधित पंचायत समिति या नगरीय निकाय से प्राप्त कर ऑफलाइन भर मय आवश्यक दस्तावेज यथा-जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, शपथ पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पास बुक एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ अनुजा निगम कार्यालय कलेक्ट्रेट जालोर, संबंधित पंचायत समिति, नगरीय निकाय में जमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय समय में अनुजा निगम जालोर में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

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