रानीवाड़ा/जालौर (महेंद्र देवासी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तथा तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में आंगनवाड़ी केंद्र कूड़ा में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करना था। शिविर में पीएलवी फौजाराम परिहार ने साइबर अपराधों से बचाव, नालसा हेल्पलाइन 15100 तथा विभिन्न जनउपयोगी सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले विवाह नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, संदेश एवं ओटीपी साझा करने से बचने की सलाह दी। इस अवसर पर एएनएम कमला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूजा देवी, संगीता देवी, सहायिका हुआ देवी, ग्राम साथिन रामेश्वरी तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए आवश्यक बताते हुए ऐसे शिविरों के नियमित आयोजन पर बल दिया।
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