जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 08 जून 2026 को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। संभागीय आयुक्त, जयपुर वी.सरवन कुमार ने आदेश जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं इंटरनेट आधारित सेवाओं के दुरुपयोग से अफवाहों के प्रसार तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अधीन गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, बनीपार्क, कानोता, तूंगा, आंधी, जमवारामगढ़, सामोद, रायसर, गोविंदगढ़, चंदवाजी, शाहपुरा, अचरोल, विराट नगर, पावटा, प्रागपुरा, मनोहरपुर, भाबरू, कालाडेरा, चौमूं, हरमाडा, झोटवाड़ा, करधनी, वैशाली नगर, सोडाला, श्याम नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रताप नगर, मुहाना, शिवदासपुरा, बगरू, दूदू, फागी तथा फुलेरा सहित जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 07 जून 2026 की रात्रि 12 बजे से 08 जून 2026 की रात्रि 12 बजे तक 2G, 3G, 4G एवं 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वॉयस कॉल सेवाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी। प्रशासन ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा आदेशों की पालना करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित
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June 07, 2026
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