झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी डॉ.छोटेलाल गुर्जर द्वारा की गई। पहले मामले में उदयपुरवाटी रोड स्थित शुभम जनरल स्टोर, गुड़ा गौड़जी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा काली मिर्च (लूज) का नमूना लिया गया था। जयपुर प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने में मिनरल ऑयल की मौजूदगी पाई गई, जिसके आधार पर खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित करते हुए काली मिर्च के विक्रय पर रोक लगा दी गई। वहीं दूसरे मामले में राहुल किराना स्टोर, बुहाना से लिए गए सरसों तेल (लूज) के नमूने की जांच में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से कई गुना अधिक पाई गई। साथ ही तेल को खुले रूप में बेचने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित कर सरसों तेल के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। सीएमएचओ कार्यालय ने दोनों दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित खाद्य पदार्थों का विक्रय तुरंत बंद कर विभाग को अवगत करवाएं, ताकि आगामी नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। विभाग की इस कार्रवाई से जिले में मिलावटी एवं मानकविहीन खाद्य पदार्थ बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। सीएमएचओ डॉ.छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि विभाग खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ शख्त है किसी भी व्यक्ति को मिलावट की सही जानकारी है तो विभाग को दे पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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