रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीलों की ढाणी करड़ा में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान पीएलवी फौजाराम परिहार ने बाल विवाह रोकथाम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही नालसा टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन फ्रॉड, अनजान कॉल, मैसेज लिंक एवं ओटीपी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक किशन लाल बिश्नोई, अध्यापक रेखाराम, नरसीराम, गणपत लाल, अध्यापिका पुष्पा बिश्नोई, श्रवणी सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए ऐसे आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता जताई।
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