रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव अहसान अहमद के आदेशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के अध्यक्ष मदन सिंह चौधरी के निर्देशन में बालाजी विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, बिलड़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकार मित्र चन्दुलाल भील ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनों को विभिन्न कानूनों की जानकारी देते हुए विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, संपत्ति में हिस्सेदारी तथा घरेलू हिंसा से संरक्षण के कानूनी उपायों के बारे में सरल भाषा में समझाया। इसके साथ ही बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि निर्धारित आयु (लड़का 21 वर्ष एवं लड़की 18 वर्ष) से पूर्व विवाह करना कानूनन अपराध है। शिविर में निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए जरूरतमंदों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहपूर्वक विवादों के समाधान की प्रक्रिया भी समझाई गई।इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक हनुमाना राम, अर्जुनराम, निम्बाराम चौधरी, वीरेंद्र सिंह, किरण, गुलशन, चंदन कुमार, अंबालाल, महेश कुमार, बेबसा कंवर, दाड़मी कुमारी सहित विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने पर बल दिया।
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