पिलानी (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): जिले के पिलानी ब्लाक के झेरली गांव में पेयजल आपूर्ति को लेकर दायर याचिका में कान सिंह (पुत्र दयाल सिंह) ने भारत संघ व अन्य के खिलाफ मामला दायर किया। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिम्मत सिंह शेखावत ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादियों की ओर से भारत व्यास (ASG) के साथ सुमित टेटरवाल, राकेश चौधरी, अनुष्का खंडेलवाल, माही यादव (AAG), चेल्सी अग्रवाल, दिव्या राठौड़ (AAAG) और अंशुल रंगा ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने की। 29 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में कोर्ट ने राज्य सरकार के शपथ पत्र को असंतोषजनक बताया और स्पष्ट निर्देश दिया कि गांव के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि निजी ट्यूबवेल से पानी लेने की धारणा स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने PHED के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना को सभी वार्डों में समान रूप से लागू किया जाए। साथ ही 25 मई 2026 तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं और तब तक सभी वार्डों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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