खरीफ सीजन-2025 के लिए फसली ऋण चुकाने की अंतिम देय तिथि बढ़ी

AYUSH ANTIMA
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रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जालोर की समस्त सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्यों द्वारा खरीफ सीजन-2025 में लिए गए फसली ऋण चुकारा करने की अन्तिम देय तिथि 31 मार्च 2026 को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर ऋण लेने की तिथि से 12 माह अथवा 15 मई, 2026 जो भी पहले हो, निर्धारित की गई हैं। जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक नारायण सिंह चारण ने बताया कि ऐसे कृषक सदस्य जिनके ऋण लेने की दिनांक से 12 माह पूर्ण हो रहे हैं, वे अपना बकाया ऋण शीघ्र जमा करावें तथा ऐसे कृषक सदस्य, जिनके द्वारा खरीफ 2025 में फसली ऋण लिया गया हैं, वे कृषक सदस्य 15 मई, 2026 का इंतजार नहीं करते हुए अपना ऋण जमा करावें ताकि राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। उन्होंने ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बकाया ऋणों का निर्धारित देय तिथि तक चुकारा करने पर ही किसानों को 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा, साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवाएँगे। वे अवधि पार (डिफॉल्टर) होने से बच जाएँगे एवं आगामी खरीफ 2026 में पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऋणी कृषक सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से ऋण अवधि पार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी तथा ऋण अवधिपार हो जाने पर कृषक से ऋण वितरण की तिथि से ब्याज वसूल किया जाएगा तथा वे कृषक पुनः ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता भी नहीं रखेंगे। उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण का देय निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपना ऋण जमा करवाएँ। यदि समिति स्तर पर कोई तकनीकी समस्या आ रही हो तो काश्तकार द्वारा निर्धारित शाखा में उपस्थित होकर अपना बकाया जमा करवा सकता है।

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