निवाई (लालचंद माली): माननीय वाणिज्यिक न्यायालय अजमेर के आदेश पर भारतीय खाद्य निगम के निवाई डिपो पर कुर्की की कार्रवाई की गई। न्यायालय से सहायक नजीर प्रशांत सिंह तंवर एवं बृजमोहन तामील कुलिंदा कुर्की वारंट लेकर एफसीआई डिपो निवाई पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई की। मामला एलएम इंडस्ट्रीज निवाई फर्म की करीब 15 लाख रुपये की बकाया राशि से जुड़ा हुआ है। भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा संबंधित फर्म को उक्त राशि पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते न्यायालय को कुर्की के आदेश जारी करने पड़े। इंडस्ट्रीज के साझेदार मूलचंद ने बताया कि उन्होंने गेहूं की खरीद के लिए एफसीआई डिपो को राशि दी थी लेकिन डिपो ने गेहूं भी नहीं दिया और राशि भी नहीं लौटाई। इस पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
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