चुनाव से पहले शस्त्र जमा कराने के आदेश- उल्लंघन पर होगी कार्रवाई**शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): आगामी नगर पालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ.अरुण गर्ग ने आदेश जारी कर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों को अपने शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव के दौरान जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता, बिना भय व दबाव के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि, तनाव अथवा टकराव की आशंका को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। जारी आदेश के अनुसार सीमा सुरक्षा बल, अर्द्ध सैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड तथा बैंक सुरक्षा गार्ड पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों में अधिकृत केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारी तथा राइफल एसोसिएशन के सदस्य व प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी आदेश से मुक्त रहेंगे। जिले के सभी थानाधिकारियों को शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना करने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

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