छूट योजना का लाभ उठाने की अपील

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर: राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सेवा क्षेत्र के उद्योगों यथा होटल्स, रिजॉर्ट्स, स्वास्थ्य इकाइयों, अस्पताल, मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमाबाइल सर्विस स्टेशन, कॉल सेण्टर, बीपीओ आदि को सम्मति प्रक्रिया में लाने के लिए विशेष छूट योजना लागू की है। क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र के उद्योगों एवं संस्थानों को राज्य मण्डल से जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति और संचालन सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत आवेदन करने की 31 मार्च 2026 है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य मण्डल में पहली स्थापना/संचालन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले सेवा क्षेत्र के उद्योगों व संस्थानों को पिछली अवधि के संचालन का शुल्क जमा करवाने से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने सेवा क्षेत्र के उद्योगों व संस्थानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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