जमानत के नाम पर ठगी! फॉर्च्यूनर, बाइक और एक लाख हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर(नारायण उपाध्याय)। जमानत के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में एक महिला से फॉर्च्यूनर गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक लाख रुपये हड़पने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) श्रीडूंगरगढ़ के आदेश पर पुलिस थाना सैरूणा में आरोपी बजरंग कड़वासरा सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
परिवादिया सरोज पत्नी मनोज कुमार जाट, निवासी कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ ने न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में बताया कि उनके पति मनोज कुमार 5 मई 2025 से भीलवाड़ा जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हैं और वे फॉर्च्यूनर गाड़ी किराये पर चलाने का कार्य करते थे।

आरोप है कि आरोपी बजरंग कड़वासरा, निवासी जनेवा तहसील जायल जिला नागौर, उनके पति की जान-पहचान का फायदा उठाकर 8 मई 2025 को उनके घर आया और पति की जमानत कराने के बहाने फॉर्च्यूनर गाड़ी की चाबी, आरसी तथा एक लाख रुपये ले गया।
परिवाद के अनुसार, आरोपी गाड़ी के साथ परिवादिया का रेडमी मोबाइल फोन (जिओ सिम) भी ले गया, जिसका उपयोग आज तक वही कर रहा है। कई दिनों तक जमानत की झूठी जानकारी देता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि न तो वह भीलवाड़ा गया और न ही जमानत की कोई कार्यवाही हुई। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया।
परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी उक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी में कर रहा था। जब परिवादिया ने गाड़ी और रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकियां दीं।
इतना ही नहीं, कुछ समय बाद रात के अंधेरे में आरोपी दो अन्य साथियों के साथ पिकअप गाड़ी में परिवादिया के घर पहुंचा और जबरन आंगन से परिवादिया के नाम से खरीदी गई हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल उठाकर ले गया। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए। आरोप है कि 26 जुलाई 2025 को परिवादिया अपने भाई और देवर के साथ आरोपी के गैराज कातर गई, जहां आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए फिर धमकियां दीं और कहा कि गाड़ी, बाइक, मोबाइल व रुपये भूल जाएं, अन्यथा जान से मार देगा।परिवादिया का कहना है कि उन्होंने 28 जुलाई 2025 को थाना सैरूणा में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में पुलिस अधीक्षक बीकानेर को भी शिकायत भेजी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय के आदेश पर सैरूणा पुलिस नें आरोपी बजरंग कड़वासरा व अन्य के खिलाफ धारा 318(4), 316(2), 331(4) व 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एएसआई महेंद्र सिंह को सौंपी गई है।

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