निवाई (लालचंद सैनी): अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविंद्र प्रताप सैनी ने धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं। लोक अभियोजन अधिकारी सुधाकर प्रधान एवं अधिवक्ता रामदयाल शर्मा ने बताया कि परिवादी राकेश वर्मा पुत्र हरिनारायण बलाई निवासी रामनगरिया, जगतपुरा ने न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया था कि जगदीश बैरवा पुत्र हरनाथ बैरवा निवासी बैरवा ढाणी किवाडा से उन्होंने जमीन खरीदी थी एवं रजिस्ट्री भी करवा ली थी। उक्त जमीन का नामांतरण भी खुल गया था लेकिन जगदीश बैरवा ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उक्त जमीन को अन्य व्यक्ति को बेचान करके उसके नाम भी रजिस्ट्री करवा दी, जिससे परिवादी मानसिक रूप से परेशान था। उक्त परिवाद को न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए धोखाधड़ी करने के आरोप में जगदीश बैरवा को जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं।
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