निवाई (लालचंद सैनी): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा व औषधि नियत्रंण आयुक्त डॉ.टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार खाद्य व्यापारियों के लिए 21 जनवरी को सब्जी मण्डी निवाई में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबार को शुरू करने के लिए लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस-अंडे विक्रेता, चाट-पकौडी ठेले वाले, हाट बाजार, मण्डी कारोबारी, चाट-पताशी ठेला, कचौरी-समोसा, किराणा व्यापारी एवं मिठाई नमकीन वाले हलवाई इत्यादि खाद्य कारोबार करने वाले व्यापारियों को शिविर में पहुंचकर अपना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपना सम्पूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ईमेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण ईकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो व प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, मण्डी लाईसेंस आदि दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते है। सीएमएचओ डॉ.चौधरी ने बताया कि जिन कारोबारकर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, वह अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करे। लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की तिथि समाप्त हो गई तो नए लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय झिलाय में 19 जनवरी को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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