जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा के सम्बंध में एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी एसआई की परीक्षा फिलहाल निरस्त नही होगी। वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी ने एक दिन पूर्व ही स्पष्ट रुप से लिखा था कि "एसआई की परीक्षा निरस्त होगी, संदिग्ध है।" झालानी ने जो ठोस तर्क अपने ब्लॉग में अंकित किये थे, न्यायालय ने उसी के अनुरूप फैसला दिया है। अगले आदेशों तक एसआई की परीक्षा निरस्त नही होगी।
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