निवाई (लालचंद सैनी): न्यायालय ने श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा के चुनाव संचालन समिति के पक्ष में फैसला किया है, जिससे समाज में खुशी की लहर दौड गई। सहायक चुनाव अधिकारी प्रेमप्रकाश नटवाड़ा ने बताया कि श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति द्वारा 22 फरवरी 2025 को प्रस्तावित चुनाव को लेकर महासभा समिति के कार्यवाहक सचिव मिठनलाल सेन द्वारा चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिससे समिति के चुनाव न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर चुनाव संचालन समिति की ओर से एडवोकेट महेश वर्मा सेन द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने मिठनलाल द्वारा पेश अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को खारिज करके चुनाव समिति के पक्ष में फैसला दिया है। जिससे चुनाव समिति द्वारा चुनाव करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही समिति के चुनाव करवाएं जाएंगे।
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