सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वार्षिक सत्यापन आवश्यक

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनू (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जिले में कुल 280631 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 267213 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है तथा 13418 पेंशनर्स अभी भी वार्षिक सत्यापन से लंबित हैं। जिसमें सर्वाधिक लंबित पेंशनर ग्रामीण क्षेत्र में उदयपुरवाटी-1440 पेंशनर तथा शहरी क्षेत्र में नवलगढ़-1070 पेंशनर शामिल हैं। विभाग के उप निदेशक डॉ.पवन पूनियां ने बताया कि विभागीय नियमानुसार योजनान्तर्गत प्रत्येक पेंशनर को वर्ष में एक बार सत्यापन करवाना अनिवार्य है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर की पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाता है। समस्त पेंशनर्स जिन्होंने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे 31 अप्रेल तक अपना सत्यापन करावें अन्यथा माह मई से उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोका जा सकता है। सत्यापन करवाने के लिए पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर बायोमैट्रिक के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकता है।

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