झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम की योजनाओं के ऋणधारकों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2025-26 के माध्यम से उन ऋणियों को साधारण ब्याज व पेनल्टी में छूट देने की घोषणा की है, जिनका ऋण 31 मार्च 2024 तक बकाया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल मूलधन राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करना होगा, जिसके बाद उन्हें बकाया साधारण एवं पेनल्टी में छूट दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 के मध्य अपना बकाया मूलधन जमा करवाना होगा।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक अरविंद ओला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन ऋणियों के लिए सुनहरा अवसर है, जो आर्थिक कठिनाइयों के चलते अपने ऋण का भुगतान समय पर नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से फिर से सशक्त हो सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी अनुजा निगम कार्यालय, जिला परिषद झुंझुनूं के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (कमरा नंबर 28) से प्राप्त की जा सकती है।