केंद्र सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए शुरू की म्यूच्यूअल क्रेडिट गारंटी योजना: मदन राठौड़

AYUSH ANTIMA
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*केंद्र सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए शुरू की म्यूच्यूअल क्रेडिट गारंटी योजना: मदन राठौ


जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए सरकार सतत रूप से कार्यरत है। एमएसएमई के लिए सरकार ने म्यूच्यूअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया और इसे हर उद्यमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों को ज्यादा मिलेगा। इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आने वाले उद्यमी प्लांट और मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज 60 फीसदी गारंटी कवरेज के साथ प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा पात्र एमएसएमई को गारंटी प्रदान करेगा। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सदन में दी। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि म्यूच्यूअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। अभी इस क्षेत्र से जीडीपी को 17 फीसदी का योगदान मिलता है, जिसे बढ़ाकर 25 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छोटे और मझोले कारोबारियों को उपकरण और मशीनों ख़रीदने के लिए मुहैया कराई जा रही ये मदद इस सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ा सकती है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के जरिये सरकार आने वाले 4 साल में एमएसएमई को मजबूत करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपये तक लोन दे सकती है। इसके बारे में सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा की थी। 
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए प्रत्यक्ष करों में विभिन्न प्रावधान किए। इसके तहत आयकर अधिनियम में व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान के प्रावधान, कर लेखा परीक्षा का प्रावधान, वस्तुओं की बिक्री पर टीसीएस को हटाकर अनुपालन बोझ में कमी का प्रावधान, टीडीएस दरों पर कर कटौती का प्रावधान और आयकर अधिनियम के सरलीकरण प्रस्तावित है। इसके साथ ही नए आयकर विधेयक में प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढने और समझने में आसान बनाने का प्रस्ताव है तथा अनावश्यक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है।

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