गृह एवं नगरीय विकास कर पर राज्य सरकार ने दी छूट, 31 मार्च तक रहेगी जारी

AYUSH ANTIMA
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कोटपूतली : राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृह कर एवं नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा करवाने पर जुर्माने में छुट प्रदान की गई है। इस सम्बंध में विभाग के आयुक्त व शासन सचिव कुमार पाल गौत्तम के द्वारा जारी आदेशानुसार गृह कर में सम्पूर्ण बकाया गृह कर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एकमुश्त बकाया जमा करवाने पर मूल गृह कर की राशि में 50 प्रतिशत राशि एवं जुर्माने पर शत्-प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। साथ ही नगरीय विकास कर में वर्ष 2023-24 तक का बकाया एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं जुर्माने पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है। उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में जुर्माने की छुट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छुट दी जायेगी। यह छुट आगामी 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। साथ ही दोनों करों के पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जायेगा तथा जमा राशि वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

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