बीकानेर (मुकेश रामावत): बीकानेर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने 4 साल पुराने एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने संबंधित बीमा कंपनी को कुल 32,08,676 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 4 मई 2022 को सुबह 10 बजे मोहन लाल अपने रिश्तेदार मांगीलाल और सुमन के साथ पिकअप गाड़ी में सवार होकर गैरसर से बीकानेर आ रहे थे। हुसंगसर के पास चालक ने गाड़ी को तेज और लापरवाही से चलाकर पलट दिया। इस हादसे में गाड़ी में सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के वारिसों ने वकील विक्रम सिंह के जरिए मुआवजे के लिए अलग-अलग याचिकाएं पेश की थीं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुआवजे की राशि तय की। मोहन लाल के वारिसों को 14,16,788 रुपए, मांगी लाल के वारिसों को 4,23,500 रुपए, सुमन के वारिसों को 13,68,388 रुपए। अदालत ने बीमा कंपनी को उपरोक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। बाद में बीमा कंपनी "पे एंड रिकवर" के सिद्धांत के तहत वाहन के रजिस्टर्ड मालिक से यह राशि वसूल करेगी। कोर्ट के इस फैसले से मृतकों के परिजनों को लंबे समय से चले आ रहे इंतजार से राहत मिली है।
4 साल पहले हुसंगसर हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कोर्ट ने दिए 32 लाख से ज्यादा मुआवजे के आदेश
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July 07, 2026
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