नरेगा स्थल पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, ग्रामीणों को दी कानूनी सेवाओं की जानकारी

AYUSH ANTIMA
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रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तथा तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में ग्राम कोटड़ा स्थित ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य नरेगा स्थल पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों एवं श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करना था। शिविर के दौरान पीएलवी फौजाराम परिहार ने उपस्थित श्रमिकों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने नालसा की निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं एवं टोल फ्री हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी देते हुए लोगों को ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, फर्जी कॉल, संदिग्ध मैसेज लिंक तथा ओटीपी साझा करने से होने वाली साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर नरेगा मेट लाखाराम परमार मेघवाल, रामलाल बिश्नोई, किशन लाल परमार, रामूजी गोदारा, चमना राम चौधरी, तेजाराम सहित बड़ी संख्या में मजदूर एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए ऐसे शिविरों के नियमित आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया तथा कानूनी जानकारी को आमजन तक पहुंचाने के इस प्रयास की सराहना की।

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