नव गठित सूरौठ नगर पालिका में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू, शहरी सेवा शिविरों में जारी किए जाएंगे पट्टे

AYUSH ANTIMA
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सूरौठ/करौली: नवगठित सूरौठ नगर पालिका में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पालिका परिसर में राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पालिका प्रशासन की ओर से विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के नियमन और पट्टे जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत से प्रमोट कर बनाई गई सूरौठ नगर पालिका में पिछले 1 साल से पट्टे जारी नहीं हो रहे थे। सूरौठ नगर पालिका की अधिशाषी अधिकारी रीना खंडेलवाल एवं वरिष्ठ सहायक अरिहंत जैन ने बताया कि शिविरों में पालिका क्षेत्र की पुरानी आबादियों में स्थित 40 वर्ष या उससे अधिक पुराने कब्जों के लिए 'स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पूर्व में राजा-महाराजाओं या जागीरदारों की ओर से अपने स्वामित्व की भूमि का उप विभाजन कर बेचे गए भूखंडों, गैर-कृषि खातेदारी पर बसी आबादी और ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के नियमन के तहत' पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही, डीएम, एसडीएम या तहसीलदार द्वारा भूमि रूपांतरण नियम 1971, 1992 और 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित ऐसी भूमि, जो अब नगरीय निकाय सीमा में शामिल हो चुकी है, उनके भी पट्टे जारी किए जाएंगे। अधिशाषी अधिकारी खंडेलवाल ने बताया कि नगर पालिका परिसर में 29 जून को वार्ड संख्या 19 व 20 का शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 30 जून को वार्ड संख्या 1व 2 का, 1 जुलाई को 3 व 4 का, 2 जुलाई को 5 व 6 का, 3 जुलाई को 7 व 8 का, 6 जुलाई को 9 व 10 का, 7 जुलाई को 11व 12 का, 8 जुलाई को 13 व 14 का, 9 जुलाई को 15 व 16 का, 10 जुलाई को 17 व 18 का एवं 13 जुलाई को वार्ड 19 व 20 का शिविर आयोजित किया जाएगा‌। इसके अलावा 14 जुलाई एवं 15 जुलाई को वार्ड संख्या 1 से 20 तक का फॉलो अप शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 4 जुलाई को वार्ड संख्या 19, 20 व 1 से 8 तक का तथा 11 जुलाई को वार्ड सख्या 9 से 18 तक का फॉलो अप शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविरों में आबादी भूमि के पट्टे हेतु आवेदन लिए जाएंगे तथा अन्य विभागीय समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।

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