रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव अहसान अहमद के आदेशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के अध्यक्ष मदन सिंह चौधरी के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालेरा कला में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट-2012, सुरक्षा के उपाय, गुड टच एवं बैड टच, नालसा की सेवाओं तथा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई। इस दौरान पीएलवी फौजाराम परिहार, एडवोकेट अमृतलाल कटारिया एवं एडवोकेट पृथ्वीराज चौहान ने वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना तथा जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी, साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी अवगत कराया गया। बाल विवाह रोकथाम को लेकर वक्ताओं ने कहा कि लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य केसाराम गोदारा, उप प्रधानाचार्य प्रहलाद जाखड़िया, शिक्षक मनोहर लाल, चमना राम देवासी, भानु प्रसाद राणा, लाखा राम पारेंगी, नरपत लाल सिंघल, शंकर लाल देवासी सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए आवश्यक बताते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर आयोजित करने की आवश्यकता जताई।
जालेरा कला विद्यालय में पॉक्सो एक्ट एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
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May 15, 2026
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