रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार तथा तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतरु में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। शिविर में पीएलवी फौजाराम परिहार ने बाल विवाह रोकथाम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित आयु (लड़का 21 वर्ष एवं लड़की 18 वर्ष) से पूर्व विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, गेमिंग धोखाधड़ी, अनजान कॉल, मैसेज लिंक एवं ओटीपी से संबंधित ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेघाराम परमार, अध्यापक लाखाराम, नेहरूराम, गिरधारी दान, नवीन कुमार देवड़ा, उत्तम कुमार, राकेश कुमार, अशोक कुमार, भूपेंद्र कुमार गुर्जर, भलाराम, भंवरलाल सहित विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने पर बल दिया।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतरु में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
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May 04, 2026
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