गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को पांच साल की सज़ा

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर: शहर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में करीब साढे आठ वर्ष पहले एक गाय के साथ दुष्कर्म के मामले पर अहम फैसला आया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारीक ने गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपी बाबू खां को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2017 की रात गांधी प्याऊ के पास कुछ लोगों ने आरोपी बाबू खां को गाय के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। मौके पर मौजूद गवाहों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुकदमे के दौरान कोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और जब्त किए गए अधोवस्त्र सहित अन्य साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने माना कि गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक साक्ष्यों से अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित होता है।कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का है और इससे सामाजिक व सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल मामूली विरोधाभासों के आधार पर गवाहों की विश्वसनीयता खत्म नहीं होती। बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए नरमी बरतने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी माना और पांच साल की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जुर्माना नहीं भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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