रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिले में जनगणना-2027 के कार्य के लिए नियुक्त एवं प्रशिक्षित जनगणना पदाधिकारी पदोन्नति/स्थानान्तरण होने के उपरांत भी प्रमुख जनगणना अधिकारी (जिला कलक्टर) की बिना अनुमति कार्यमुक्त नहीं हो सकेंगेे। जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जालोर राजेश मेवाड़ा ने बताया कि जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार जनगणना-2027 के कार्य के लिए नियुक्त एवं प्रशिक्षित जनगणना पदाधिकारियों यथा-मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, पर्यवेक्षक एवं प्रगणक को पदोन्नति/स्थानान्तरण उपरांत कार्यमुक्त किए जाने से जनगणना कार्य की निरंतरता एवं गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना रहेगा साथ ही जनगणना द्वितीय चरण, पूर्णतः प्रथम चरण-मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना में संपादित कार्यवाही एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की दक्षता पर आधारित है एवं द्वितीय चरण के लिए नियुक्त किए जाने वाले नवीन कार्मिकों को पुनः प्रशिक्षण प्रदान करने में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए जनगणना कार्य के लिए नियुक्त एवं प्रशिक्षित किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को आगामी आदेश तक प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर जालोर की बिना अनुमति के कार्य नहीं किया जायेगा। उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया हैं।
जनगणना में नियुक्त पदाधिकारियों को पदोन्नति/स्थानान्तरण पर बिना जिला कलक्टर की अनुमति कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश
By -
May 15, 2026
0
Tags: