रानीवाड़ा/जालौर (मदन माहेश्वरी): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीवाड़ा खुर्द में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करना था। इस दौरान पीएलवी फौजाराम परिहार ने बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही नालसा टोल फ्री नंबर 15100, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, अनजान कॉल, मैसेज लिंक एवं ओटीपी से सतर्क रहने के बारे में भी जागरूक किया गया। शिविर में प्राचार्य नरेंद्र पूनिया, उप प्राचार्य सोहनी बिश्नोई, व्याख्याता भागीरथ राम, जबराराम, भिखी बाई बिश्नोई, अध्यापक ऋतुराज राठौड़, बलवीर सिंह, भंवरलाल जोशी सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने विधिक जागरूकता को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर आयोजित करने की आवश्यकता जताई।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीवाड़ा खुर्द में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
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May 08, 2026
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