इन्जीनियरिंग काॅलेज के लेक्चरार को अर्थदण्ड के साथ दो-दो वर्ष के कारावास की सजा

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर: विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) संख्या 2, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी माननीय भारती पाराशर (आरजेएस) द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों (अनवानी प्रकरण मनोज कुमार सोनी बनाम हमीद अली) में पारित अपने निर्णयों में इन्जीनियरिंग काॅलेज बीकानेर के लेक्चरार हमीद अली पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी खरनाडा, बीकानेर को एक प्रकरण में उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोष सिद्ध घोषित किया और उन्हें 02 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा रूपये दस लाख के अर्थ दण्ड से भी दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 06 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में भी हमीद अली के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोष सिद्ध घोषित किया और उन्हें 02 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा रूपये दो लाख छत्तीस हजार रूपये के अर्थ दण्ड से भी दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा। प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता गुलाब चन्द मारू एवम् अधिवक्ता श्रीभगवान मारू ने पैरवी की।

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