ई-मित्र कियोस्क संचालक 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): उदयपुरवाटी क्षेत्र में ई-मित्र सेवाओं के दुरुपयोग का मामला सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी डॉ.अरुण गर्ग के निर्देश पर उदयपुरवाटी के ई-मित्र कियोस्क संचालक अनिल कुमार को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि संबंधित कियोस्क संचालक द्वारा ई-मित्र पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन में जानबूझकर अनियमितताएं की गईं। जांच में सामने आया कि आवेदन फार्म में पटवारी एवं गवाह के जाली हस्ताक्षर किए गए, जो कि विभागीय दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। इस कदाचार को सेवा स्तरीय अनुबंध (SLA) का उल्लंघन मानते हुए कियोस्क संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। इसके तहत अनिल कुमार को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उसका आधार व जन आधार आईडी भी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में कियोस्क संचालक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नया ई-मित्र कियोस्क खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की सेवा लेते समय सतर्क रहें और अनियमितता की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

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