बीकानेर रेल मंडल समपार फाटकों पर संरक्षित रेल संचालन को लेकर अलर्ट मोड़ पर रेलवे नियमों के पालन एवं रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को लेकर-अपील

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर: रेल मंडल पर रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेल उपभोक्ताओं एवं आमजन को समपार (फाटक) पार करने तथा रेल संरक्षा से संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक एवं संरक्षा सेमिनारों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि समपार फाटक बंद होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से अवैध रूप से फाटक पार नहीं करें और न ही फाटक के बूम के नीचे से निकलने का प्रयास करें। रेलगाड़ी के पूर्ण रूप से फाटक पार करने के बाद जब गेटमैन द्वारा फाटक खोला जाए, तभी रेल उपभोक्ता एवं आमजन को समपार फाटक पार करना चाहिए। रेलवे द्वारा समपार फाटकों पर सामान्य एवं कानूनी नियमों से संबंधित सूचना पट्ट लगाए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता (आम नागरिक) का दायित्व है।रेलवे प्रशासन ने आमजन से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के मामलों में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। रेलवे प्रशासन ने बताया कि लेवल क्रॉसिंग गेट को तोड़ने अथवा क्षति पहुँचाने की घटनाओं से रेल परिचालन बाधित होता है तथा यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार—धारा 146 के तहत यदि कोई व्यक्ति रेल सेवक के कर्तव्यों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करता है, तो वह 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 160 के तहत यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद किए गए समतल क्रॉसिंग के फाटक या चैन को खोलता/ तोड़ता है तो उसे 3 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। रेलवे प्रशासन आमजन से अपील करता है कि समपार फाटकों पर लगाए गए नियमों का पालन करें, बंद फाटक को पार करने का प्रयास न करें तथा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग दें, ताकि संरक्षित रेल एवं सड़क यातायात सुनिश्चित किया जा सके।

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